भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। 🇮🇳
इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ऐसे नियम और शर्तें निर्धारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।
🎯 मुख्य बिंदु: ✅ नए राज्यों को भारत में शामिल करना। ✅ नए राज्यों की स्थापना करना। ✅ संसद को संबंधित कानून बनाने की शक्ति देना।
📖 Exam Point: अनुच्छेद 2 का संबंध नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से है।